गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की दिशा में दिये निर्देश

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की दिशा में दिये निर्देश

श्योपुर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एसएन मिश्रा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव की दिशा में प्रदेश समस्त कलेक्टर्स, जिला दण्डाधिकारियो को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने जिलो में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देशो पर अमल सुनिश्चित करें। जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने निर्देशो पर अमल शुरू करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा है कि कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलो पर नहीं किया जावेगा। न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जावेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नही की जावेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेगे। इसी प्रकार धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलो पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिग के मानको का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। विवाह समारोह में मेहमानो की संख्या 20 से अधिक नही होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगे।

Created On :   16 July 2020 4:38 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story