बिहार में प्रचंड गर्मी ने छीनी कई जिंदगी, प्रशासन ने लगाई धारा 144

बिहार में प्रचंड गर्मी ने छीनी कई जिंदगी, प्रशासन ने लगाई धारा 144
हाईलाइट
  • आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक
  • बिहार में अब तक 78 लोगों की मौत
  • जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की
  • निमार्ण कार्य भी रहेंगे बंद
  • सुबह 10.30 बजे के बाद मनरेगा के सभी काम को प्रतिबंधित किया गया

डिजिटल डेस्क, पटना। देशभर में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है, हालात यह हैं कि कई राज्यों में गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बीते दिनों जहां राजस्थान के चुरु में पारा 50 के पार पहुंचने से हालात खराब हुए। वहीं अब बिहार भी गर्मी से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। आलम यह कि यहां हीट वेव के कहर से प्रशासन को इलाके में धारा 144 लगानी पड़ गई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, बिहार में अब तक 78 लोगों की मौत लू लगने से हो गई हैं। जिसके बाद प्रशासन ने धारा 144 का फैसला लिया। 

इन पर लगाई रोक
प्रचंड गर्मी को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं गया जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू करते हुए दिन के वक्त (सुबह 11 से शाम 4 बजे तक) लोगों के खुले स्थान पर एकत्रित होने पर रोक लगाई है। इस दौरान सभी तरह के निमार्ण कार्य भी बंद रहेंगे। 

यहां से आईं मौत की खबरें
आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में भीषण गर्मी से परेशान होकर प्रशासन ने 144 धारा लगाई हो। प्रचंड गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गया, नवादा और औरंगाबाद शामिल हैं। हालांकि इनमें से लू से होने वाली मौत की खबरें पटना के ग्रामीण इलाकों के अलावा शेखपुरा और मुंगेर से सामने आई हैं। 

50 से अधिक उम्र वाले लागों की ले से मौत 
लू के कारण हुई मौतों में शामिल होने वाले लोगों में अधिकांश की उम्र 50 से अधिक है। ऐसे में मौसम के सामान्य होने तक प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने फिलहाल इस गर्मी से कोई निजात ना मिलने का संकेत दिया है। मौसम विभाग की मानें तो यहां करीब 4 दिन बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

धारा के चलते नहीं होंगे ये कार्य
धारा 144 लागू होते के चलते जिले में कई कार्य नहीं किए जा सकेंगे। नालंदा डीएम ने खुले स्थान पर सभी निर्माण कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिन 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुबह 10.30 बजे के बाद  मनरेगा के सभी काम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान 22 जून तक बंद रहेंगे।  

Created On :   18 Jun 2019 10:04 AM IST

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