ईडी ने मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन के आरोपी की संपत्ति कुर्क की

ED attaches assets of accused of banned organization in Manipur
ईडी ने मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन के आरोपी की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली ईडी ने मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन के आरोपी की संपत्ति कुर्क की
हाईलाइट
  • आरोपी व्यक्ति जनता और व्यापारिक समुदाय से जबरन वसूली में शामिल थे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि इम्फाल में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने एक के. एलिजाबेथ देवी से संबंधित 11.54 लाख रुपये की मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल एक अचल संपत्ति को जब्त करने के संबंध में उनके आवेदन को मंजूरी दे दी है।

ईडी ने कहा, पीएमएलए, 2002 की धारा 8(7) के तहत प्रार्थना किए जाने पर, इंफाल पश्चिम में स्थित 0.16 एकड़ की एक वास भूमि के साथ-साथ उक्त भूखंड के अंदर एक निमार्णाधीन आरसीसी भवन को जब्त करने का आदेश दिया गया है (जिसका मूल्य निर्धारण किया गया था)।

मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आईपीसी की धारा 121, 21-ए के प्रावधानों के तहत, जनता से जबरन वसूली के अपराध के लिए यूएपीए की धारा 17, 20 और 21 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत ईडी ने देवी, के. प्रेमजीत सिंह और के. सनजाओबा देवी, जो प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन - पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक की सक्रिय सदस्य थी, के खिलाफ जांच-पड़ताल की।

ईडी ने खुलासा किया है कि आरोपी व्यक्ति जनता और व्यापारिक समुदाय से जबरन वसूली में शामिल थे और प्रतिबंधित प्रेपक संगठन के लिए करों के नाम पर जबरन वसूली की राशि एकत्र की और उस अवैध धन में से उन्होंने अपनी संपत्ति भी अर्जित की।

ईडी ने कहा, बाद में पीएमएलए 2002 के तहत की गई जांच के दौरान अपराध की आय की पहचान की गई और उसे कुर्क किया गया। विशेष अदालत (पीएमएलए), इंफाल ईस्ट, मणिपुर ने भी उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   10 Nov 2022 2:00 AM IST

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