हाईकोर्ट: पूरे देश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड! आज होगी सुनवाई
- कई समुदाय कर रहे इसका विरोध
- समान नागरिक संहिता लागू करने की होती रही है मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर दायर याचिका पर आज (बुधवार) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) सुनवाई करेगा। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में केंद्र ने अदालत से जवाब देने के लिए समय मांगा था।
इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था, "ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके हर पहलू पर विचार करके ही केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगा।" दिल्ली हाईकोर्ट में समान नागरिकता संहिता को लेकर न्यायिक आयोग बनाने और ड्राफ्ट बनाने के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की गई है। हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। इससे पहले गृहमंत्रालय पांच बार कोर्ट से समय मांग चुका है।
Delhi High Court to hear today a petition seeking Uniform Civil Code (UCC) across the country. Centre"s reply has been sought on the matter. pic.twitter.com/UbKHt6dPVq
— ANI (@ANI) February 19, 2020
क्या है समान नागरिक संहिता ?
भारतीय संविधान 4 के अनुच्छेद 44 के मुताबिक भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। इसका अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून, विवाह, तलाक और गोद लेने से संबंधित कानूनों में मतभिन्नता है। गौरतलब है कि भारत में अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत कानून हिंदू विधि से संचालित होते हैं। वहीं मुस्लिम का शरीअत कानून पर आधारित है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू है।
Created On :   19 Feb 2020 5:19 AM GMT