मालेगांव ब्लास्ट मामला: NIA ने प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की उठाई मांग, 8 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

NIA ने प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की उठाई मांग, 8 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोर्ट में गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों में घिरी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सात अन्य आरोपियों को मौत की सजा सुनाने की मांग की है। एनआई ने स्पेशल कोर्ट से मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपों पर गैरकानूनी गतिविधि UAPA की धारा 16 के अंतर्गत मौत की सजा सुनाने की बात कही है।

    मालेगांव ब्लास्ट में 6 की हुई थी मौत

    गौरतलब है कि साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लॉस्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 मुस्लिमों की मौत हो गई थी। जबकि, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कोर्ट में एनआईए ने डेढ़ हजार से अधिक पन्नों की दलील दायर की थी।बता दें, 8 मई को मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आएगा।

    प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य पर गंभीर आरोप

    मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी पर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक बड़ी साजिश के तहत बम ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है।

    मालूम हो कि, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट को हिंदूत्व संगठनों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया था। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

    Created On :   24 April 2025 7:19 PM IST

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