उन्नाव रेप केस: दुष्कर्म आरोपी कुलदीप की सजा पर फैसला टला, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर फैसला टल गया है। कोर्ट इस मामले पर अब 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। बचाव पक्ष ने सेंगर के सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग रखी। इस मामले में कोर्ट ने एक अन्य आरोपी शाशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने शशि सिंह को बरी करते हुए कहा कि उनकी भूमिका संदेहास्पद है।
2017 Unnao rape case: Lawyers for Kuldeep Singh Senger seeks minimum punishment from the court. His lawyers stated that Senger was in public life for decades. He has served the society and done lots of welfare works for upliftment of the people.
— ANI (@ANI) December 17, 2019
कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। फैसला मोबाइल फोन रिकॉर्ड के साक्ष्य के आधार पर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को ठीक तरह से लागू नहीं किया। पीड़िता के पास बयान लेने की बजाय उसे जांच एजेंसी के ऑफिस बुलाया गया। ऐसी वजहों से ही न्याय में देरी होती है।
बता दें 4 जून 2017 को सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। 8 अप्रैल, 2018 को यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यूपी के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया। कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक के खिलाफ आरोप तय किए। केस में कुल पांच एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाकी केसों पर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत, सड़क दुर्घटना में परिवार के मारे गई दो महिला, पीड़िता के साथ किए गैंगरेप और चाचा के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है।
Created On :   17 Dec 2019 8:01 AM IST