टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, 7 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं, एक रुपया भी ऊपर हुई आय तो तीन लाख की इनकम पर देना होगा टैक्स, समझिए आंकड़ों की ये बाजीगरी

Big relief to taxpayers, people with income up to Rs 7 lakh will not have to pay any tax
टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, 7 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं, एक रुपया भी ऊपर हुई आय तो तीन लाख की इनकम पर देना होगा टैक्स, समझिए आंकड़ों की ये बाजीगरी
बजट 2023 टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, 7 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं, एक रुपया भी ऊपर हुई आय तो तीन लाख की इनकम पर देना होगा टैक्स, समझिए आंकड़ों की ये बाजीगरी
हाईलाइट
  • टैक्स में काफी ज्यादा छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी आम बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। नई इनकम टैक्स दरों के तहत 7 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले के टैक्स में यह आकंड़ा पांच लाख रूपये तक था जिसे बढ़ा कर अब 7 लाख रूपये तक कर दिया गया है। साफ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र 2023  में नई टैक्स व्यवस्था के तहत लोगों को टैक्स में काफी ज्यादा छूट दी है। 

नया टैक्स स्लैब

लेकिन इस टैक्स स्लैब को समझना बहुत आसान नहीं है। टैक्स की स्लैब सात लाख से ऊपर कमाई के लिए अलग तरह से निर्धारित है। जो व्यक्ति 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक रूपये पर टैक्स नहीं देना होगा।  बल्कि तब 3 लाख रुपये की आय के ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। यानि जो लोग सालाना 7 लाख रूपये तक कमा रहे हैं, उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 7 लाख से अधिक होने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब के अनुसार 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रूपये तक के स्लैब में पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रूपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रूपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रूपये से अधिक आय वाले लोगों को 30 फीसदी तक इनकम टैक्स देना होगा। 

 

रुपया प्रतिशत

0 से तीन लाख 

0 %

3 से 6 लाख

5 %

6 से 9 लाख 

10 %

9 से 12 लाख 

15 %

12 से 15 लाख 

20 %

15 से लाख ज्यादा

30 %

पुराना टैक्स स्लैब

इससे पहले 2.5 रूपये तक के आय कमाने वाले लोगों को कोई टेक्स नहीं देना होता था। 2.50 से 5 लाख रूपये तक के आय वाले लोगों को 5 फीसदी टैक्स देना होता था। जिसमें 87 ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। वहीं 5 से 7.50 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को 10 फीसदी और 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रूपये की आय पर 20 फीसदी का टैक्स देना होता था। इसके अलावा 15 लाख रूपये से अधिक कमाने वाले लोगों को 30 टैक्स देना होता था।

2020 में पेश किया गया था ये आयकर स्लैब 

 रुपया  प्रतिशत

0 से 2.5 लाख 

0%

2.5 से 5 लाख 

5%

5 लाख से 7.5 लाख 

10%

7.50 लाख से 10 लाख

15%

10 लाख से 12.50 लाख

20 %

 

 

Created On :   1 Feb 2023 2:28 PM IST

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