वायु गुणवत्ता आयोग निर्माण संबंधी और औद्योगिक प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय करें

Air Quality Commission should decide on lifting construction restrictions, industrial restrictions: Supreme Court
वायु गुणवत्ता आयोग निर्माण संबंधी और औद्योगिक प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय करें
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति वायु गुणवत्ता आयोग निर्माण संबंधी और औद्योगिक प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय करें
हाईलाइट
  • सरकार ने 26 अस्पतालों (निर्माण गतिविधि के संबंध में) की सूची SC को दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विभिन्न निकायों के प्रतिनिधित्व की जांच के बाद निर्माण गतिविधियों से जुड़े प्रतिबंध और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध पर निर्णय लेने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम आयोग को विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का निर्देश देते हैं कि हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के अनुसार शर्तो में ढील दी जाए। पीठ ने आगे कहा कि आयोग विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से इन मामलों को एक सप्ताह के भीतर देखेगा।

इस निर्देश के साथ, शीर्ष अदालत ने बिल्डर्स फोरम, चीनी उद्योग के संचालकों, चावल और पेपर मिल आदि द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों का भी निपटारा किया, पीठ ने उन्हें अपनी शिकायतों के साथ आयोग से संपर्क करने के लिए कहा। राईस मैनूफेकचर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिसंबर के पहले सप्ताह में छूट की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आयोग ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है।

पीठ ने जवाब दिया कि अब तक ढील देने का सवाल ही नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम सब दिल्ली में हैं, हम सभी को स्थिति पता है, अभी इसमें सुधार होना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकार ने 26 अस्पतालों (निर्माण गतिविधि के संबंध में) की सूची दी है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में केवल सात का उल्लेख किया है। पीठ ने कहा, आयोग को जांच करने दें। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में आदेश के अनुपालन को दर्शाते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

(आईएएनएस)

Created On :   10 Dec 2021 2:00 PM IST

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