Mehul Choksi Arrest Update: मेहुल चोकसी आएगा भारत? भगोड़े चोकसी के वकील की तरफ से बड़ा बयान आया सामने, प्रत्यर्पण को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन

मेहुल चोकसी आएगा भारत? भगोड़े चोकसी के वकील की तरफ से बड़ा बयान आया सामने, प्रत्यर्पण को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन
  • मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर वकील की प्रतिक्रिया
  • मेहुल की मेडिकल कंडीशन नहीं है ठीक
  • प्रत्यर्पण को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े कारोबारी को बेल्जियम में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद ही अब उनके प्रत्यर्पण को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। भारतीय जांच एजेंसियां उसको भारत लाने की तैयारी में लगी हुई हैं। इस दौरान ही मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि, इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा।

प्रत्यर्पण को चुनौती दी जाती है- विजय अग्रवाल

न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि, अगर उनको भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो ये उनके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने आगे कहा कि, ये किसी भी देश की प्रक्रिया होती है कि अगर कोई भी देश दूसरे देश से रिक्वेस्ट करता है तो औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फिर उसको बेल मिल जाती है। उसके बाद ही प्रत्यर्पण को चुनौती दी जाती है।

विजय अग्रवाल ने आगे कहा कि, 'संजीव भंडारी का केस हारने के बाद भारत सरकार के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रत्यर्पण इतनी आसानी से हो सकता है।' साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मेहुल को भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी वो भारतीय जांच एजेंसी के साथ ही सहयोग करते आए हैं।

मेडिकल कंडीशन नहीं है ठीक

विजय अग्रवाल ने मेहुल की हेल्थ का हवाला देते हुए कहा है कि, 'ये केस काफी लंबे समय से चल रहा है। हमने हमेशा ही कोर्ट में कहा है कि मेहुल जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से यात्रा नहीं कर पाएंगे और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जांच में शामिल होंगे।' वकील ने आगे बोला कि, 'मेहुल चौकसी बीमार हैं और वो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। हम जो अपील करेंगे उसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि मेहुल को हिरासत में न रखा जाए। अपील का स्पष्ट आधार ये होगा कि मेहुल चौकसी के भागने का जोखिम नहीं है'।

Created On :   14 April 2025 6:44 PM IST

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