इमरान खान को जमान पार्क आवास के लिए लग्जरी टैक्स का नोटिस
विभाग ने कहा कि पिछले महीने खान से घर का रिकॉर्ड मांगा गया था, जिसे उन्होंने जमा कर दिया है। आकलन के बाद प्रांतीय कर संग्रहण प्राधिकरण के अनुसार, अपदस्थ प्रधानमंत्री को 1,4,40,000 रुपये का लग्जरी टैक्स चालान भेजा गया था, जिसके जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार (22 मई) है। विभाग के मुताबिक, क्रिकेटर से नेता बने इमरान को नोटिस मिल गया है। पीटीआई के अध्यक्ष ने पहले अपना कर नियमित रूप से दाखिल किया था। लेकिन अगर वह इस बार ऐसा करने में विफल रहते हैं तो कानून के मुताबिक उन्हें एक और नोटिस भेजा जाएगा।
विभाग ने पिछले महीने लग्जरी हाउस टैक्स के आकलन के लिए इमरान की दिवंगत मां शौकत खानम के नाम से नोटिस जारी किया था। जारी किए गए नोटिस में खान को लग्जरी टैक्स के तहत पाक के 36 लाख रुपये के बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। द न्यूज के पास उपलब्ध एक अधिसूचना के अनुसार, नोटिस खान की दिवंगत मां शौकत खानम के जमान पार्क निवास के नाम पर दिया गया था। उनकी मां का निधन लगभग 38 साल पहले 1985 में कैंसर के कारण हो गया था। संपत्ति अभी भी उन्हीं के नाम पर है।
द न्यूज के मुताबिक, नोटिस देने के लिए आबकारी और कराधान टीम में शामिल दो व्यक्ति जमान पार्क पहुंचे। विभाग के अनुसार, पीटीआई के चेयरमैन पर 36 लाख रुपये का कर बकाया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अगर नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया तो पाकिस्तान के चुनाव आयोग से संपर्क किया जाएगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   22 May 2023 6:16 PM IST