सिंगापुर में युवा लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय को जेल

सिंगापुर में युवा लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय को जेल
Indian jailed in Singapore for molesting young girls
दिनदहाड़े 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ की थी
डिजिटल डेस्क, सिंगापुर। सिंगापुरमें दो किशोरियों से छेड़छाड़ के आरोप में 44 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति को तीन महीने से अधिक जेल की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। द टुडे अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सुशील कुमार को शुक्रवार को दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया। कुमार का पहला मामला तीन महीने पहले सामने आया था, जब उन्होंने एमआरटी स्टेशन के पास दिनदहाड़े 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ की थी।

पिछले साल दो अगस्त को पीड़िता बून केंग एमआरटी स्टेशन से घर जा रही थी, जब कुमार उससे बात करने के लिए उसके सामने रुका। उप लोक अभियोजक डेलिसिया टैन के हवाले से कहा गया है कि जब उसने सोचा कि वह उससे एमआरटी स्टेशन के लिए दिशा-निर्देश पूछ रहा है, तो कुमार ने उसकी सहमति के बिना उसको अपनी बाहों में लपेट लिया। इसके बाद, उसने एक और अनजान लड़की को निशाना बनाया, उसे उसने बिना सहमति के छुआ और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया।

दोनों अवसरों पर उसने लड़कियों से उनका मोबाइल फोन नंबर मांगा, उन्हें चूमा व गले लगाया। बाद में उसने अपने मोबाइल लड़कियों के साथ सेल्फी ली। कुमार ने पूछा कि क्या वह उनके साथ खाना खाना चाहेगी। उसने उन्हें पैसे देने की भी पेशकश की।लड़की के घर भाग जाने और अपनी मां को घटना के बारे में बताने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच से पता चला कि कुमार ने लड़की को दो व्हाट्सएप संदेश भेजे, उसे दो बार वीडियो-कॉल किया और दो इमोजी वाला एक और टेक्स्ट संदेश भेजा। आरोपी को शिकायत के बाद अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और एक दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इस घटना के तीन महीने बाद, कुमार ने लिफ्ट के अंदर 19 वर्षीय लड़की की बांह को अनुचित तरीके से छुआ। टुडे के अनुसार, कुमार ने भयभीत लड़की से बार-बार कहा कि वह उससे प्यार करता है और दो बार उसे चूमा। पुलिस द्वारा लिफ्ट से निगरानी फुटेज एकत्र करने के बाद कुमार का पता लगाया गया और 8 नवंबर, 2022 को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। जिला न्यायाधीश पॉल चैन ने सजा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने कुमार के बचाव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह कुछ महीने बाद वही अपराध दोबारा नहीं करेगा। टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि कुमार का व्यवहार शर्मनाक है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   24 Jun 2023 4:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story