हत्या की साजिश का आरोप: खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर अमेरिकी अदालत ने भारत के खिलाफ जारी किया समन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर अमेरिकी अदालत ने भारत के खिलाफ जारी किया समन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
  • अमेरिकी अदालत ने भारत के खिलाफ जारी किया समन
  • भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
  • पन्नू ने न्यूयॉर्क की अदालत में दर्ज कराया था मामला

डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर आए दिन विवाद बयान को लेकर भारत में चर्चा का केंद्र बना रहता है। इस बीच पन्नू को लेकर अमेरिकी कोर्ट ने भारत के खिलाफ समन जारी किया है। इस पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब सामने आया है। सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने तो अमेरिकी अदालत के समन पर आपत्ति जताई है। साथ ही, इस मामले को चिंताजनक भी बताया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'यह मामला पूरी तरह से अनुचित और सरकार की नीति के खिलाफ है। इस मामले की हम गंभीरता से जांच में जुटे हैं। हाईलेवल जांच भी शुरू की गई है और सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है।'

इस मामले पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। केस से हमारे मत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। केस को दायर करने वाला व्यक्ति एक गैर कानूनी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। यह मामला जब हमारे सामने लाया गया था, तब हमने कार्रवाई की थी। कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख पन्नू भारतीय नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण और धमकियां देता रहता है।

जानें पूरा मामला

दरअसल, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने मीडिया के सामने साफ कहा है कि इस मामले से भारत-अमेरिका के संबंधों में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा।

बता दें कि, अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भारत के खिलाफ समन जारी किया है। जिसमें भारत सरकार के कई प्रमुख भारतीय अधिकारियों का नाम शामिल है। खास बात यह है कि अमेरिकी अदालत द्वारा भेजे गए समन में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का भी नाम शामिल है। अमेरिकी अदालत ने भारत से 21 दिनों में जवाब मांगा है।

Created On :   19 Sept 2024 2:41 PM GMT

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