पाकिस्तान के पूर्व PM को सजा: जेल में बंद इमरान खान को बड़ा झटका, 14 साल की हुई जेल, कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में सुनाया फरमान
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को झटका
- अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल
- पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व पीएम को लेकर सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में सुनाई गई है। इस मामले में इमरान खान पर सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए दोषी ठहराया गया है।
इमरान खान पर लगा 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए इमरान और उनकी पत्नी पर 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबकि, पाकिस्तान में रावलपिंडी की अदियाला जेल ने यह फरमान सुनाया है। मालूम हो कि साल 2023 से इमरान खान रावलपिंडी की जेल में बंद हैं।
दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने दिसंबर 2024 तक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में फैसला सुनाने से पहले तीन बार टाला गया था। हालांकि, फैसले के बाद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को हिरासत लिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के अल-कादिरी यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट में 190 मिलियन पाउंड का भ्रष्टाचार हुआ था। इस प्रोजेक्ट में यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ था। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में जुड़े समझौते को निजी फायदे के उद्देश्य से डायवर्ट किया गया है।
इमरान ने लगाया था ये आरोप
4 दिन पहले इमरान खान ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया था। इसके अलावा पूर्व पीएम ने फैसले में देरी होने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाने के लिए फैसले में ढीलढाल दी जा रही है।
इन मामलों में इमरान खान हुए थे दोषी करार
बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को चौथी बार झटका लगा है। दरअसल, इससे पहले भी इमरान खान को तीन अन्य मामलों में दोषसिद्धि ठहराया गया था। साल 2023 में पूर्व पीएम को सरकारी उपहारों की बिक्री, सरकारी रहस्यों को लीक करने और गैरकानूनी शादी से संबंधित तीन मामलों में दोषसिद्धि हुआ था।
Created On :   17 Jan 2025 12:50 PM IST