राम गोपाल वर्मा चेक बाउंस मामला: चेक बाउंस के केस में मुंबई कोर्ट ने सुनाई जेल जाने की सजा, जल्द सलाखों के अंदर जाएंगे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा

चेक बाउंस के केस में मुंबई कोर्ट ने सुनाई जेल जाने की सजा, जल्द सलाखों के अंदर जाएंगे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा
  • फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को सुनाई सजा
  • जेल में जाएंगे राम गोपाल वर्मा
  • मुंबई कोर्ट ने सुनाया चेक बाउंस मामले में फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म मेकर और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने सजा सुनाई है। साल 2018 के एक मामले के सात साल बाद मुंबई कोर्ट ने फिल्म मेकर को गैर जमानती वारंट दे दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया है। फिल्म मेकर तीन महीने जेल में बिताएगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.75 लाख रुपए भी हर्जाने के तौर पर देने पड़ेंगे। अगर राम गोपाल वर्मा तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को ये रकम नहीं देगा तो, उनको तीन महीने और ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा।

राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा?

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि, 'मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में खबरों के संबंध में, मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मेरे पूर्व कर्मचारी से जुड़ा 2 लाख 38 हजार रुपए का 7 साल पुराना मामला है। मेरे वकील इसमें भाग ले रहे हैं और क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा।'

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राम गोपाल ने किया दूसरा पोस्ट

राम गोपाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है कि, 'ये 2.38 लाख रुपए के निपटारे के बारे में नहीं है। विवाद गढ़ने की कोशिशों में शोषण किए जाने से इनकार करने के बारे में है। बहरहाल, अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं।'

क्या है पूरा मामला?

राम गोपाल वर्मा से जुड़ा ये चेक बाउंस का मामला साल 2018 का है जब श्री नाम की कंपनी ने राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया था। साल 2022 में पर्सनल बॉन्ड और 5000 रुपए की सिक्योरिटी रकम जमा करने के बाद डायरेक्टर को जमानत मिली थी।

Created On :   23 Jan 2025 5:52 PM IST

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