पीड़िता ने अभिनेता निर्माता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध

Victim opposes actor producer Vijay Babus anticipatory bail plea
पीड़िता ने अभिनेता निर्माता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध
केरल पीड़िता ने अभिनेता निर्माता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। अभिनेता-निर्माता विजय बाबू पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से उन्हें अग्रिम जमानत नहीं देने को कहा। साथ ही कहा कि एक आरोपी जमानत की शर्तें तय नहीं कर सकता। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभिनेता-निर्माता, (जो आरोप सामने आने के बाद से फरार चल रहा है) की याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह 30 मई को केरल लौटने में विफल रहता है और इसी के साथ मामले को शुक्रवार तक के लिए आगे बढ़ा दिया।

केरल पुलिस विजय बाबू को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो पिछले महीने दुबई चला गया था और वहां से - पुलिस द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाए जाने के बाद - जॉर्जिया के लिए नेतृत्व किया और अब वहां है। उनके वकील पहले ही अदालत को सूचित कर चुके हैं कि वह सोमवार को केरल पहुंचेंगे। कोझीकोड की अभिनेत्री द्वारा 22 अप्रैल को एर्नाकुलम में शिकायत दर्ज कराने के बाद कि अभिनेता-निर्माता कोच्चि के एक फ्लैट में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया और पीटा गया।

उसने उस पर यौन शोषण करने से पहले उसे नशीला पदार्थ देने का भी आरोप लगाया है। खबर सामने आने के तुरंत बाद, विजय बाबू अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव आकर कहा कि वह इस मामले में असली शिकार हैं, उन्होंने कहा कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएंगे, जिसका उन्होंने नाम भी लिया था। पुलिस ने प्राथमिक शिकायत के अलावा शिकायतकर्ता का नाम उजागर करने को लेकर उसके खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका के शुक्रवार को निपटाए जाने की संभावना के साथ, अगर अदालत उन्हें जमानत देने में विफल रहती है, तो यह देखा जाना बाकी है कि वह सोमवार को कोचीन में उतरेंगे या नहीं।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   26 May 2022 7:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story