पंजाबी गायक दलेर मेंहदी हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने किया मानवतस्करी मामले में सजा बरकरार रखने का फैसला

Daler Mehndi Jail: Punjabi singer Daler Mehndi arrested, court decides to uphold sentence in human trafficking case
पंजाबी गायक दलेर मेंहदी हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने किया मानवतस्करी मामले में सजा बरकरार रखने का फैसला
कैद में दलेर पंजाबी गायक दलेर मेंहदी हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने किया मानवतस्करी मामले में सजा बरकरार रखने का फैसला

डिजिटल डेस्क, पटियाला। प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेंहदी को मानव तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, पटियाला कोर्ट ने मानवतस्करी के केस में दलेर को मिली 2 साल की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया है। फैसले आने के तुरंत बाद पुलिस ने गायक को गिरफ्तार कर लिया। 

बता दें कि 2003 में उनके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था, जिसमें 15 साल बाद यानि 2018 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन सजा सुनाने के आधे घंटे बाद ही कोर्ट ने उनको जमानत भी  दे दी थी। इसी सजा को बरकरार रखने का फैसला कोर्ट ने किया गुरुवार को किया है। 

क्या है मामला

यह मामला साल 2003 का है तब दलेर मेंहदी के खिलाफ लोगों को गैर कानूनी रुप से भेजने का आरोप लगा था। यह आरोप बल बेड़ा गांव के रहने वाले बक्शीश सिंह ने लगाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में दलेर मेंहदी व उनके बड़े भाई शमशेर सिंह और एक अन्य के खिलाफ मानवतस्करी का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया कि, दलेर व उनके भाई ने सन् 1998-99 के दौरान कम से कम 10 से 11 लोगों को गैर कानूनन रुप से अमेरिका में छोड़ दिया गया था। इस केस के दर्ज होने के बाद गायक के ऊपर कम से कम 31 शिकायतें और दर्ज की गईं थीं। 

विदेश ले जाने के लेते थे लाखों-करोड़ो रुपये

दलेर मेंहदी व उनके भाई लोगों को विदेश छोड़ने का 1 करोड़ रुपये तक लेते थे। लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत में कहा कि, भेजने की डील कभी मैच्योर नहीं हुई और न ही उनका पैसा वापस मिला। शिकायतों के आधार पर साल 2006 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित उनके ऑफिस में पुलिस ने छापा मारा था। छापे में पुलिस को गायक के ऑफिस से मानवतस्करी मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वो पैसे प्राप्त हुए थे जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लिए गए थे। 
 

 

 

 

Created On :   14 July 2022 4:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story