हाईकोर्ट ने रद्द किया आरएएस-प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा की उत्तर कुंजी नए सिरे से जारी करनी होगी। न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की पीठ ने अंकित शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया।
सोमवार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि आरएएस (मेन्स) परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, जब छात्र इसे स्थगित करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका भाजपा और कांग्रेस विधायकों द्वारा समर्थन किया जा रहा था। आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी।
अभ्यर्थी लगातार आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि टालने की मांग कर रहे थे, जबकि कई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। कई 11वें घंटे में पाठ्यक्रम में बदलाव करने को लेकर परेशान थे। गहलोत ने कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती को निर्धारित समय में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर रहे हैं और उसी के अनुसार परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने आरपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 25 और 26 फरवरी 2022 को आरएएस (मेन्स) परीक्षा कराने की भी बात कही थी।
(आईएएनएस)
Created On :   22 Feb 2022 3:31 PM IST