दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए छूट की मांग वाली याचिका खारिज की

Delhi High Court dismisses plea seeking exemption for students
दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए छूट की मांग वाली याचिका खारिज की
जेईई एडवांस्ड 2023 दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए छूट की मांग वाली याचिका खारिज की
हाईलाइट
  • याचिका खारिज कर दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्रों को जेईई डायरेक्ट एडवांस्ड 2023 में शामिल होने के लिए छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 67 छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आग्रह किया कि उनके लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को फिर से लेना संभव बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जून और जुलाई में आयोजित जेईई मेन 2022 दोनों सत्र तकनीकी मुद्दों से ग्रस्त थे।

इन त्रुटियों ने उम्मीदवारों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने से रोका, जिससे कई उम्मीदवारों के स्कोर और प्रतिशत में महत्वपूर्ण कमी आई। पिछले साल, जेईई परीक्षा के साथ कई तकनीकी मुद्दे थे, जिनमें लगातार कंप्यूटर क्रैश, कई मिनटों के लिए जमी हुई स्क्रीन, लोड होने में बहुत अधिक समय लेने वाले प्रश्न, अधूरे प्रश्न और बहुत कुछ शामिल थे।

कुछ छात्रों ने दावा किया था कि वह परीक्षा देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके केंद्रों को बिना किसी सूचना के अचानक स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ उम्मीदवारों को उनके परिणामों में गलतियों के साथ-साथ उनकी प्रतिक्रिया पत्रक में अंतर का सामना करना पड़ा।

छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2022 के दौरान इसी तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तकनीकी कठिनाइयों का सामना करने वाले कई छात्रों के लिए यह उनका अंतिम प्रयास था। यह 2020 में 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए अंतिम जेईई मेन परीक्षा थी और 2021 में 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए अंतिम जेईई एडवांस्ड प्रयास था।

यह तर्क दिया जाता है कि 2021 की घातक डेल्टा कोविड लहर ने उस वर्ष के कक्षा 12 के छात्रों को अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, उदासी और अन्य क्षति का अनुभव कराया, जिसमें वित्तीय कठिनाई से लेकर परिवार के सदस्य की हानि तक शामिल थी। 2020 में कोविड का प्रकोप एक वर्ष से अधिक समय तक उनकी शिक्षा को प्रभावित कर चुका था।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   3 May 2023 11:30 PM IST

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