सतना: दसवीं की परीक्षा में सही उत्तर देने पर भी दिए कम अंक
- हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को थमाए नोटिस
डिजिटल डेस्क, सतना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दसवीं की एक छात्रा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सही उत्तर देने के बावजूद उसे कम अंक दिए गए। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव , जिला शिक्षा अधिकारी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को नोटिस देकर जवाब मांगे हैं।
क्या है पूरा मामला
इस मामले में छात्रा की ओर से उसके पिता दिलीप पांडे ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को बताया कि दिशा ने वर्ष 2024 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की गई दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में संस्कृत विषय में छात्रा को 76 अंक दिए गए थे। उसने मंडल से अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मांगी और पुनर्गणना के लिए भी आवेदन किया।
मंडल ने छात्रा की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना कर उसके दो अंक बढ़ा दिए। छात्रा ने पुन: आवेदन देकर कहा कि मॉडल आन्सर शीट में बोर्ड द्वारा जिन्हें सही उत्तर माना है। उसने हुबहू वही उत्तर लिखे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने से इंकार कर दिया। बोर्ड के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
Created On :   11 Sept 2024 9:52 AM IST