मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने दिया हेराल्ड हाउस केस में एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने का आदेश

ईडी ने दिया हेराल्ड हाउस केस में एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने का आदेश
  • दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की संपत्तियां
  • हेराल्ड हाउस का मालिकाना हक एजेएल के पास
  • यंग इंडिया का स्वामित्व सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के पास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने हेराल्ड हाउस केस में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस जारी किए।

एजेंसी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि नोटिस की कॉपी संपत्तियों पर चस्पा की गई है। आपको बता दें हेराल्ड हाउस का मालिकाना हक एजेएल के पास है। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं के नाम इसमें शामिल है। जिन नेताओं के नाम शामिल है उनमें प्रमुखता से सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडिया भी शामिल है। जबकि अन्य आरोपी मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस का परलोक गमन हो चुका है। अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं है।

आपको बता दें सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के पास यंग इंडिया का मालिकाना हक है। गांधी परिवार पर आरोप है कि यंग इंडिया ने एजेएल की 2 हजार करोड़ रुपए की प्रोपर्टी को औने -पौने दाम में महज पचास करोड़ में खरीदी थीं, जो कि उनके वास्तविक मूल्य से काफी कम है। 2021 की जांच में ईडी ने पाया कि एजेएल की आपराधिक आय 988 करोड़ रुपए है।

जांच एजेंसी ने मुंबई स्थित हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8 वीं और 9 वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को किराया ईडी निदेशक के पास जमा कराने का आदेश दिया। केस से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है।

Created On :   12 April 2025 7:53 PM IST

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