गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीन लोग दोषी करार

Three people including former minister Gayatri Prajapati convicted in gang rape case
गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीन लोग दोषी करार
उत्तर प्रदेश गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीन लोग दोषी करार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी,एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉस्को एक्ट के अपराध का दोषी करार दिया है। बता दें की गायत्री प्रजापति सहित तीन आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। सभी आरोपियों को 12 नवंबर को सजा सुनाया जाएगा। अदालत ने सजा के सवाल सुने जाने के लिए  सभी आरोपियों को 12 नवंबर के लिए तलब किया है।

वहीं दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले में अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल एवं रुपेश्वर उर्फ रुपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस सभी आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, चंद्रपाल रूपेश्वर उर्फ रूपेश, विकास वर्मा तथा आशीष कुमार जेल में बंद रहे। 

महिला ने लगाया था आरोप

बता दें कि अभियोजन की ओर सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद राय एवं विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला का तर्क था कि इस प्रकरण की रिपोर्ट चित्रकूट की रहने वाली महिला द्वारा 18 फरवरी 2017 को राजधानी के गौतम पल्ली थाने पर दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया तथा उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुराचार करने का प्रयास किया। आरोप है कि खनन का कार्य और नौकरी दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाया तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसके साथ दुराचार किया गया। महिला का आरोप है कि उसके द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक से भी की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ था।

Created On :   11 Nov 2021 12:25 AM IST

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