कोलकाता में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मां-बेटे को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा

Minor girl raped in Kolkata, court sent mother-son to police custody
कोलकाता में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मां-बेटे को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा
पश्चिम बंगाल कोलकाता में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मां-बेटे को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नाबालिग लड़की ने एमबीए की पढ़ाई कर रहे एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की का आरोप है कि लड़के की मां ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और बाद में युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने स्थानीय हरिदेवपुर थाने में मामले की शिकायत की है। पीड़िता के बयान के अनुसार, घटना इसी साल 24 अक्टूबर को काली पूजा के दिन हुई थी। हालांकि, उसने 16 दिसंबर की रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की शिकायत के आधार पर शनिवार सुबह युवक कुणाल कोठारी और उसकी मां अनुश्री कोठारी को गिरफ्तार करके कोलकाता की एक निचली अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपी अनुश्री कोठारी और पीड़ित लड़की एक स्थानीय संस्थान में ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही थीं। अनुश्री कोठारी ने 24 अक्टूबर को काली पूजा के अवसर पर नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाया।

जब वह अनुश्री कोठारी के घर पहुंची तो आरोपी महिला ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक पिला दी जिसके बाद वह बेहोश हो गई। लगभग तीन दिनों के बाद वह होश में आई और उसे महसूस किया कि कुणाल कोठारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि शुरू में उसने शर्म की वजह से इस मामले को गुप्त रखा और बाद में अपने एक रिश्तेदार से इस घटना का बारे में बताया। रिश्तेदार ने लड़की को पुलिस में शिकायत करने का सुझाव दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, कुणाल कोठारी के मामा बिनय चक्रवर्ती ने लड़की के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। बिनय चक्रवर्ती ने कहा है कि यह एक साजिश है। मुझे पता चला कि लड़की कुणाल से शादी करना चाहती थी, जिसका उसकी मां विरोध कर रही थी। लड़की ने कुणाल और उसकी मां को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(आईएएनएस)

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Created On :   17 Dec 2022 10:00 PM IST

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