आगरा में मां-बेटी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Life imprisonment for mother-daughter killer in Agra
आगरा में मां-बेटी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश आगरा में मां-बेटी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। विशेष जिला न्यायाधीश मोहम्मद राशिद ने आगरा की पॉश खंडारी कॉलोनी में अपनी चाची और उसकी बेटी की निर्मम हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गौरव गुलाटी ने 23 जून 2015 को अपनी चाची रमा और उनकी बेटी दीक्षा गुलाटी की हत्या कर दी थी। एक पारिवारिक समारोह में कुछ अपमान के बाद, गौरव ने वरिष्ठ वकील प्रवीण गुलाटी के परिवार के साथ अपना हिसाब चुकता करने की योजना बनाई थी।

पुलिस ने कहा कि गौरव ने पहले अपनी चाची का रस्सी से गला घोंट दिया, उसके सिर पर संगमरमर के चकला (रोलिंग बोर्ड) से प्रहार किया, फिर उसने रसोई के चाकू से उसके पेट में वार किया। बाद में, जब उसे पता चला कि उसकी चचेरी बहन दीक्षा, (जो चिल्ला रही थी) ने उसे देख लिया है, तो उसने उसे भी मारने का फैसला किया। आगरा पुलिस ने पांच दिन बाद 28 जून को भीषण हत्याकांड का पर्दाफाश किया था और गौरव को हिरासत में ले लिया था। प्रवीण ने कहा कि वह चाहता है कि गौरव को उसके अपराध के लिए फांसी दी जाए। इस मामले में फैसला सोमवार दोपहर आया।

(आईएएनएस)

Created On :   18 Jan 2022 3:01 PM IST

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