कोलकाता में प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, फोन पर पत्नी ने सुनी थी चीखें

Killed husband along with lover in Kolkata, wife heard screams on phone
कोलकाता में प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, फोन पर पत्नी ने सुनी थी चीखें
पश्चिम बंगाल कोलकाता में प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, फोन पर पत्नी ने सुनी थी चीखें

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। दिल्ली के महरौली इलाके में हुई जघन्य हत्या जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया, इस पूरी वारदान ने देश को सदमे में डाल दिया है। कोलकाता में पुलिस अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक कुछ इसी तरह की घटना को याद करते हैं जहां एक पति अपनी पत्नी के विवाह के बाद भी संबंध का शिकार हो गया और उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के दौरान जो कुछ हुआ वो दिल को झकझोर कर देने वाला है।

मई 2017 में, पुलिस ने अनुपम सिन्हा (34) का शव बरामद किया, जो एक ट्रैवल एजेंसी में प्रबंधक के रूप में काम करता था। जांच से पता चला कि हत्या की योजना अनुपम की पत्नी मनुआ ने बनाई थी, जो हत्या करने वाले व्यक्ति अजीत रॉय के साथ अवैध संबंध में थी। हत्या में मनुआ की संलिप्तता को छिपाने के प्रयास में, अजीत ने अनुपम की उस समय हत्या कर दी, जब मनुआ अपने घर से दूर थी।

अजीत ने पहले अनुपम के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर धारदार चाकू से उसकी नसें काट दीं। मनुआ की जिद पर अजीत ने अनुपम की नसें काटते हुए उसे फोन किया और बेरहम पत्नी फोन पर अपने पति की आखिरी चीखों का आनंद ले रही थी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राज कनोडिया ने आईएएनएस को बताया कि मनुआ के मामले और महरौली हत्याकांड के बीच दो चीजें समान हैं।

कनोजिया ने कहा- दोनों हत्याओं में, अपराधियों ने एक दूसरे के प्रति रिश्तों को खत्म कर दिया, यानी आपसी संबंध ठीक नहीं थे। दूसरा बिंदु यह है कि हत्याओं से अधिक, यह घिनौनी हरकतें थीं, जिसने लोगों को झटका लगा। दोनों ही मामलों में, अपराधियों ने कोई भावना, दया नहीं दिखाई। ऐसे मामलों में अपराधी पहले अपराध का आनंद लेते हैं और फिर अपने वीभत्स कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि दोनों ही मामलों में फोकस हत्या पर नहीं बल्कि उसके बाद की कार्रवाई पर है। दिल्ली हत्याकांड को ही ले लीजिए, फोकस इस बात पर है कि कैसे अपराधी ने शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और उन्हें नए खरीदे गए फ्रिज में रखा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या की सजा मौत की सजा हो सकती है। हालांकि, जिस भयानक तरीके से हत्यारे ने शरीर के टुकड़ों को छुपाया, उसके खिलाफ अपराध के साक्ष्य को गायब करने से संबंधित आईपीसी की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाती है, जो अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है।

गुप्ता ने कहा- अनुपम सिन्हा की हत्या के मामले में, इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया था कि मनुआ ने फोन पर अपने पति के मरते हुई चीखों को सुना था। मनुआ पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलाया गया है, जो आपराधिक साजिश के लिए सजा से संबंधित है, जहां सजा दो साल से शुरू होकर कठोर कारावास तक है, जिसे किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की खतरनाक अपराधों का वास्तव में कानूनी प्रावधानों के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है

कोलकाता स्थित केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फैकल्टी तीथर्ंकर गुहा ठाकुरता के अनुसार, अपराधियों की ओर से कुछ मनोवैज्ञानिक विकार के कारण अपराधों को प्रेरित किया गया। गुहा ठाकुरता ने कहा- दिल्ली हत्या के मामले में, अपराधी ने कभी भी अपने साथी के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक ब्रेक-अप के बारे में बातचीत करने का विचार नहीं किया, शायद हिंसक भावनात्मक प्रकोप के डर से। लेकिन मूर्खतापूर्ण डर जिसने अपराधी को संवाद से दूर जाने के लिए प्रेरित किया, उसे इस वारदात के खतरनाक रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया और फिर उसके शरीर के टुकड़ों को छिपाने में इस तरह के वीभत्स कार्यों का सहारा लिया। अगर अपराधी ने इस तरह के घिनौने कृत्य के अंतिम परिणामों के बारे में सोचा होता, तो मुझे यकीन है कि वह बातों के जरिए इस मामले को सुलझाता।

इसी तरह, मनुआ के मामले में, गुहा ठाकुरता को लगता है कि अपने मरते हुए पति की आखिरी चीखें सुनने की उसकी इच्छा शादी से मुक्ति मिलने और अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन शुरू करने की खुशी थी। गुहा ठाकुरता ने कहा, इस मामले में भी, मनुआ अपने पति के साथ आपसी, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत कर सकती थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   19 Nov 2022 8:30 PM IST

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