नाबालिग से ज्यादती की कोशिश,वहीं मां को जान से मारने की धमकी
छिजिटल डेस्क,सतना। नागौद थाना क्षेत्र के भिटारी गांव में किशोरी से ज्यादती की कोशिश करने वाले आरोपी ने पुलिस से शिकायत करने पर उसकी मां को जान से मारने की धमकी दे दी है। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों ने बचाने की गुहार लगाई है।
यह है पूरा मामला-
जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल को रात करीब पौने 12 बजे 14 वर्षीय किशोरी अपने घर की छत में परिजन के साथ सो रही थी, तभी आरोपी भरतद्वाज पांडेय पुत्र हरीशंकर पांडेय निवासी भिटारी (उबारी) सीढ़ी से छत पर पहुंच गया और सो रही नाबालिग को मुंह दबाकर उठा ले गया। नीचे जाकर आरोपी जब ज्यादती की कोशिश कर रहा था, तभी पीड़िता ने शोर मचाया तो परिजन जाग गए। तब आरोपी भरत वहां से भाग निकला। इस घटना की रिपोर्ट करने अगले दिन पीड़िता थाने आई तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत कायमी कर ली।
थाने में ही फोन पर धमकाया-
इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग की मां के मोबाइल पर फोन कर रिपोर्ट वापस लेने के बदले रूपए देने की बात कही, पर जब महिला ने इंकार कर दिया तो गाली-गलौच करते हुए पूर परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में गांजे की खेती का अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। पीड़ितों के ज्ञापन पर पुलिस रियाज इकबाल ने थाना प्रभारी नागौद को जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार-
नाबालिग को अगवा कर बंधक बनाने और शोषण करने के आरोप में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर धारकुंडी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुुंचा दिया है। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि जुलाई 2018 में 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी, तब परिजन ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी तलाश के दौरान 5 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर अपहृता को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उसने रवि कुमार कोल पुत्र भुंडा कोल 22 वर्ष निवासी डांडी टोला उमरी थाना कर्वी-कोतवाली जिला चित्रकूट के द्वारा बहला-फुसलाकर अगवा करने व बंधक बनाने की बात कही। लिहाजा आईपीसी की धारा 366 और पाक्सो एक्ट की धारा 4/6 बढ़ा दी गई। साथ ही आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए रविवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
Created On :   8 April 2019 1:31 PM IST