दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म : सरकारी अधिकारी, पत्नी गिरफ्तार
- दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार
- आरोपी दिल्ली सरकार में अधिकारी के पद पर था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में 51 वर्षीय उप निदेशक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया।
पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि उन्होंने घटना के सिलसिले में नौकरशाह और उसकी 50 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान बुराड़ी इलाके के शक्ति एन्क्लेव के रहने वाले प्रेमोदय खाखा और उनकी पत्नी सीमा रानी के रूप में हुई है। सीमा एक गृहिणी हैं। अधिकारी पर 31 अगस्त को अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले, दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिन पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में शाम पांच बजे तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से लगातार दुष्कर्म का सनसनीखेज का मामला सामने आया। आरोपी ने कथित तौर पर 2020 से 2021 के बीच पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक दुष्कर्म करता रहा, इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित तौर पर इस अपराध में उसकी मदद की। पुलिस सूत्र ने कहा, "चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।" पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आता था। 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई। आरोपी ने दोस्त की बेटी की मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले आया।
सूत्र ने कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो किसी को बताने पर उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने पूरी कहानी आरोपी की पत्नी को बताई, तो उसने उसकी मदद करने के बजाय, उसका गर्भपात करा दिया। महिला ने अपने बेटे को भेजकर गर्भपात की गोलियां मंगाई और पीड़िता खिला दी।'' लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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Created On :   22 Aug 2023 3:41 AM GMT