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शहडोल: पंजीयन विभाग की चिट्ठी के डेढ़ माह बाद भी नहीं हुई खदानों की रजिस्ट्री
- रेत ठेकेदार पर मेहरबान प्रशासन
- रौंदे जा रहे नियम, बिना रजिस्ट्री के चल रही जिले में रेत की खदानें
- 5 करोड़ रूपए का नुकसान
डिजिटल डेस्क,शहडोल। रेत खनन में मनमानी और माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त एमडीओ (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) मुंबई की सहकार ग्लोबल लिमिटेड पर प्रशासन की मेहरबानी का नया मामला सामने आया है।
पंजीयन विभाग द्वारा 15 जनवरी को खनिज विभाग को पत्र लिखकर खदानों की रजिस्ट्री करवाए जाने की बात कहने के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी रेत खदानों की रजिस्ट्री नहीं हुई। जिला खनिज अधिकारी देवेंद्र पटले रजिस्ट्री नहीं होने को लेकर शुल्क पर विरोधाभास की बात तो कह रहे हैं, लेकिन पंजीयन विभाग द्वारा रजिस्ट्री करवाने को लेकर लिखे गए पत्र में अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाए जाने के कारणों का लिखित में जवाब नहीं दिया।
इससे माइनिंग कार्पोरेशन और खनिज विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं तो इससे पंजीयन विभाग को रजिस्ट्री शुल्क में सीधे तौर पर नुकसान भी हो रहा है। पंजीयन विभाग के उप पंजीयक सुनील विश्वकर्मा की मानें तो खदानों की रजिस्ट्री से बतौर स्टांप शुल्क में जिले के कोष में पांच करोड़ रूपए की राशि आएगी।
उप पंजीयन ने खनिज विभाग को लिखा था पत्र-
शहडोल उप पंजीयक द्वारा 15 जनवरी को लिखे पत्र में कहा गया था कि जिले के एमडीओ को तत्काल अनुबंध निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया जाए।
इसके साथ ही अनुबंध निष्पादित न होने की दशा में माइनिंग कार्पोरेशन को एमडीओ द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी दी जाए। जानकर ताज्जुब होगा कि पंजीयन विभाग के इस पत्र पर खनिज विभाग का रवैया उदासीन है।
इस नियम का हो रहा उलंघन
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियत 13(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि सफल निविदाकार द्वारा आशय पत्र प्राप्त होने 7 दिवस के भीतर वचनबंध और उसके बाद रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का भारतीय स्टांप और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अधीन एमडीओ के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। नियम 14 में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि सफल निविदाकार अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत ही खनन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
भाजपा विधायक ने कहा-सीमा से बाहर हो रहा खनन:
ब्यौहारी में भाजपा विधायक शरद कोल की उपस्थिति में बुधवार को विकास कार्यों के साथ ही कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई तो रेत खनन में मनमानी का मुद्दा भी उठा।
विधायक ने दो टूक कहा कि रेत खनन कर रही एमडीओ पोड़ी कला और बोड्डिहा रेत खदान में सीमा से बाहर रेत खनन करवा रही है। जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। विधायक ने खनिज विभाग और माइनिंग कार्पोरेशन को खुलेआम मनमानी पर अंकुश लगाने की बात कही।
Created On :   7 March 2024 5:18 PM IST