सतना: छेडख़ानी के मामले में बयान बदलने के लिए पीडि़त और उसके परिजनों को धमकाया

छेडख़ानी के मामले में बयान बदलने के लिए पीडि़त और उसके परिजनों को धमकाया
  • मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ अपराध दर्ज
  • शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 324(4), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया

डिजिटल डेस्क,सतना। नाबालिग से छेडख़ानी के मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप पर सिविल लाइन पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके परिजन समेत एक अधिवक्ता के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 6 महीने पहले आरोपी कल्याण सिंह के खिलाफ एक छात्रा को अपनी बोलेरो में लिफ्ट देने के बहाने छेडख़ानी करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें वह गिरफ्तार होकर जेल भी गया था।

उक्त प्रकरण में जमानत के बाद आरोपी बाहर आ गया। इसी बीच 27 अगस्त को जब पीडि़ता घर वालों के साथ जिला न्यायालय में बयान देने आई, तब आरोपी कल्याण समेत उसके वकील रामानुज सेन के द्वारा बयान न देने का दबाव बनाया गया।

गांव में की गाली-गलौज और मारपीट

वहीं कोर्ट से लौटने के बाद रात लगभग 11 बजे मुख्य आरोपी समेत उसके पिता दमन सिंह, मां शोभा सिंह और भाई रावेन्द्र सिंह ने पीडि़ता के घर पर धावा बोल दिया। आरोपी बाहर खड़े होकर गाली-गलौज करने लगे, तब आवाज सुनकर छात्रा के परिजन बाहर निकल आए जिनको देखते ही आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।

विवाद बढऩे पर मोहल्ले-पड़ोस के लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया, जिसके बाद पीडि़त पक्ष रिपोर्ट करने के लिए चल दिया तब भी आरोपियों ने चार पहिया वाहन से पीछा कर रास्ते में रोककर धमकी दी।

इस शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 324(4), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।

Created On :   30 Aug 2024 9:20 AM GMT

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