Satna News: चेक बाउंस का अपराध करने का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई

चेक बाउंस का अपराध करने का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई
  • चेक बाउंस में 3 माह की सजा
  • अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
  • बैंक ने पर्याप्त रकम खाते में नहीं होने पर अनादरित कर दिया।

Satna News: बकाया राशि के भुगतान के लिए 10 लाख रुपए के जारी चेक का बाउंस होना आरोपी को भारी पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजय प्रताप सिंह यादव की कोर्ट ने आरोपी सुरेन्द्र पिता रामकिशोर, निवासी अपराजिता ट्रेडर्स को चेक बाउंस का अपराध करने का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने चेक राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 75 हजार रुपए का परिव्यय लगाते हुए 15 लाख 55 हजार 950 रुपए का भुगतान एक माह के अंदर करने का निर्णय सुनाया है।

खाते में नहीं थी राशि

कामता टोला निवासी परिवादी अमित कुमार जैन के अधिवक्ता सुनील पांडेय ने बताया कि आरोपी और परिवादी पुराने परिचित थे। आरोपी ने 8 फरवरी 2019 को परिवादी से 10 लाख रुपए उधार प्राप्त किया।

उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 15 मई 2019 को 10 लाख रुपए का चेक परिवादी को भुगतान के लिए प्रदान किया, जिसे बैंक ने पर्याप्त रकम खाते में नहीं होने पर अनादरित कर दिया।

परिवादी के मांग सूचना भेजने के बावजूद भी आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया, तब परिवादी ने अदालत के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   20 Sept 2024 9:49 AM GMT

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