सतना: हत्यारे पति को आजीवन कारावास

हत्यारे पति को आजीवन कारावास
  • देहाती नालसी पर प्रकरण दर्ज कर मझगवां थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
  • भादवि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

डिजिटल डेस्क,सतना। शराब के नशे में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर देने वाले हत्यारे पति को अष्टम अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी बालकदास मवासी पिता लालमन मवासी निवासी कानपुर टोला-बंदरचुई, मझगवां पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी राघवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।

शराब पीने से रोका तो हत्या

अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2021 को आरोपी अहरी वाले घर में महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहा था। उसकी पत्नी आशा मवासी ने शराब पीने से मना किया तो आरोपी गाली-गलौज कर जान से मार देने के लिए बोला।

पत्नी के द्वारा फिर से शराब पीने से रोकने पर आरोपी ने हथौड़ी और डंडा से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। देहाती नालसी पर प्रकरण दर्ज कर मझगवां थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने भादवि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने भी पक्ष रखा।

Created On :   27 Jun 2024 8:58 AM GMT

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