इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला, उत्पाद से जुड़े ठेका श्रमिकों को भी नियमित कर्मचारियों के समान करें वेतन का भुगतान

इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला, उत्पाद से जुड़े ठेका श्रमिकों को भी नियमित कर्मचारियों के समान करें वेतन का भुगतान

डिजिटल डेस्क, सतना। जिला सतना सीमेंट स्टील फांउड्री खदान कामगार यूनियन बनाम अल्ट्राटेक मैहर सीमेंट सरला नगर के मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण इंदौर के चेयरमैन एसके अवस्थी ने सीमेंट प्रबंधन को आदेशित किया है कि वह उत्पादन से जुड़े सभी ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन का भुगतान करे। विधिक मामलों के जानकारों ने बताया कि इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल का फैसला जिले के सभी सीमेंट कारखानों पर समान रुप से प्रभावी होगा। न्यायाधिकरण ने फैसले में स्पष्ट किया है कि ठेकेदार के वे श्रमिक जो उत्पादन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, स्थायी श्रमिकों को देय नियमित वेतनमान के न्यूनतम ग्रेड के वेतनमान की राशि पाने की पात्रता रखते हैं।

क्या है पूरा मामला ---

यूनियन के महामंत्री रामसरोज कुशवाहा ने फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में 25 फरवरी 2020 को यूनियन की ओर से फैक्ट्री प्रबंधन को मांग पत्र प्रस्तुत किया था। विवाद के संबंध में समझौता कार्यवाई आयोजित की गई, लेकिन द्वितीय पक्ष (फैक्ट्री प्रबंधन) अपर श्रमायुक्त इंदौर के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद अपर श्रमायुक्त ने अधिनिर्णय के लिए प्रकरण न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दिया। न्यायाधिकरण ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद यूनियन की याचिका को अंतत: स्वीकार करते हुए 21 जून 2023 को यह निर्णय सुनाया कि उत्पादन से जुड़े ठेका श्रमिक नियमित श्रमिकों की भांति न्यूनतम ग्रेड के वेतनमान की राशि पाने की पात्रता रखते हैं। मामले में प्रथम पक्ष यूनियन की ओर से अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव और द्वितीय पक्ष फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता कुलदीप भार्गव उपस्थित हुए।

Created On :   5 Aug 2023 1:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story