सतना: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, निर्णय का रास्ता साफ

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, निर्णय का रास्ता साफ
  • हाई कोर्ट के फैसले के बाद नागौद कोर्ट में विचाराधीन याचिका में फैसले का रास्ता साफ हो गया
  • उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को अंतिम निर्णय पारित न करने का निर्देश दिया है।
  • नगर परिषद नागौद के रिटर्निंग ऑफीसर को गैर याचिकाकर्ता बनाया था।

डिजिटल डेस्क,सतना। उच्च न्यायालय जबलपुर ने नागौद न्यायालय में विचाराधीन निर्वाचन याचिका के विरुद्ध प्रस्तुत मो. सोहराब की चुनाव याचिका को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नागौद कोर्ट में विचाराधीन याचिका में फैसले का रास्ता साफ हो गया।

ये है मामला

दरअसल नगर परिषद नागौद के वार्ड क्रमांक.13 से मो. सोहराब पिता सेराजुद्दीन निर्वाचित हुए थे। जिनके निर्वाचन को मो. नफीस पिता मो. रफीक ने नगर पालिक अधिनियम की धारा 20, 21, 22, 23 एवं 24 के तहत चुनौती देते हुए निर्वाचन रद्द किए जाने की निर्वाचन याचिका नागौद के तृतीय जिला न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया की अदालत में प्रस्तुत किया था।

इस याचिका में मो. सोहराब के साथ हेमंत कुमार सैनी, मो. शमीम, मो. रसीद, मुस्ताक अहमद, श्यामलाल साहू, मतदान केन्द्र क्रमांक. 20 एवं 21 के पीठासीन अधिकारी और पर्यवेक्षक के साथ नगर परिषद नागौद के रिटर्निंग ऑफीसर को गैर याचिकाकर्ता बनाया था।

याचिका को खारिज किए जाने के लिए मो. सोहराब की ओर से एक आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने उभय पक्षों की सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।

जिसके बाद मो. सोहराब ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को अंतिम निर्णय पारित न करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय से मो. सोहराब की याचिका खारिज होने का बाद फैसले का रास्ता साफ हो गया।

Created On :   23 Feb 2024 6:05 PM IST

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