सतना: चेक बाउंस में 3 माह की कैद, कोर्ट ने लगाया साढ़े 5 लाख का प्रतिकर

  • राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी के विरुद्ध शिकायत अदालत में प्रस्तुत की गई
  • अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है
  • 3 लाख 70 हजार रुपए की राशि उधार ली थी और इसकी लिखा-पढ़ी कराई थी

डिजिटल डेस्क,सतना। निजी जरूरतों के लिए उधार ली गई 3 लाख 70 हजार रुपए की राशि के भुगतान के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय प्रताप सिंह यादव की कोर्ट ने आरोपी धर्मेन्द्र विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा, निवासी शुक्ला बरदाडीह पर 5 लाख 57 हजार 5 सौ रुपए का प्रतिकर लगाया है।

अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि ग्राम हाटी निवासी रावेन्द्र कुमार विश्वकर्मा से आरोपी ने अपनी निजी जरूरत के लिए 3 लाख 70 हजार रुपए की राशि उधार ली थी और इसकी लिखा-पढ़ी कराई थी।

उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 10 अपै्रल 2019 को चेक जारी किया, जिसे बैंक ने अपर्याप्त निधि की टीप अंकित कर चेक को अनादरित कर दिया। मांग सूचना के बावजूद भी चेक राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी के विरुद्ध शिकायत अदालत में प्रस्तुत की गई।

अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   6 Feb 2024 7:04 PM IST

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