खाद्यान एवं सामग्री हेराफेरी मामला: खाद्यान एवं सामग्री की हेराफेरी के मामले में विक्रेता को पांच वर्ष का कठोर कारावास, जसवंतपुरा की उचित मूल्य दुकान बलगहा का मामला

खाद्यान एवं सामग्री की हेराफेरी के मामले में विक्रेता को पांच वर्ष का कठोर कारावास, जसवंतपुरा की उचित मूल्य दुकान बलगहा का मामला
  • खाद्यान एवं सामग्री की हेराफेरी के मामले में विक्रेता को पांच वर्ष का कठोर कारावास
  • प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
  • जसवंतपुरा की उचित मूल्य दुकान बलगहा का मामला

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिले के गुनौर विकासखण्ड अंतर्गत तहसील अमानगंज स्थित प्राथमिक साख सहकारी समिति जसवंतपुरा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान बलगहा के लिए उपभोक्तओं को प्रदाय हेतु खाद्यान तथा नमक, केरोसीन आदि सामग्री की हेराफेरी करते हुए कालाबाजारी किए जाने के वर्ष २०१८ में सामने आए प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रेता महेश यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त महेश यादव आईपीसी की धारा ४२० के आरोप में ०३ वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ५०० रूपए का अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ४६७ के आरोप में ०५ वर्ष के कठोर कारावास व १००० रूपए का अर्थदण्ड एवं आईपीसी की धारा ४६८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास व ५०० रूपए के अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ४७१ के आरोप में ०५ वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

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अभियुक्त आवश्यक वस्तु की अधिनियम धारा ३/७ में दोषी पाते हुए ०१ वर्ष का कठोर कारावास तथा ५०० रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। प्रकरण का फैसला जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा अपनी कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई कर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सुनाया गया है। अभियोजन द्वारा मामले के संबंध में बताया गया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुनौर द्वारा दिनांक २५ जनवरी २०१८ को थाना अमानगंंज आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक १५ मई २०१७ को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुनौर नरेश कुमार आर्य एवं दिनांक २४ मई २०१७ को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रामकन्या कछावा और नायब तहसीलदार अमानगंज द्वारा समिति जसंवतपुरा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बलगहा की जांच की गई। जांच समय उचित मूल्य दुकान विके्रता शासकीय उचित मूल्य दुकान बलगहा के द्वारा १७१.४० क्विंटल गेहूं, ४२.८६ क्विंटल चावल, ७.९६ क्विंटल शक्कर, ७.९६ क्विंटल नमक, २०४२ लीटर की हेराफेरी कर सामग्री की कालाबाजारी की गई है। जिसका बाजार मूल्य ५ लाख ३५ हजार १६६ रूपए वसूली योग्य पाया गया।

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दुकान में मूल्य एवं स्टॉक सूची का बोर्ड संधारित नहीं होना तथा विक्रेता द्वारा स्टॉक एवं वितरण रजिस्ट्रर में फर्जी तरीके से प्रविष्टियां की जाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाना पाया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत पत्र पर थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी कर आरोपी विक्रेता महेश यादव के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण का चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी के न्यायालय में पूरी हुई। न्यायालय द्वारा प्रकरण में विक्रेता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में अपर जिला लोक अभियोजक सुनील कुमार द्विवेदी द्वार पैरवी की गई।

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Created On :   3 Sept 2024 3:37 PM IST

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