मच्छरदानी इस्तेमाल की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंचे दो कैदी

Two prisoners reached the court for permission to use mosquito nets
मच्छरदानी इस्तेमाल की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंचे दो कैदी
भीमा-कोरेगांव मामला मच्छरदानी इस्तेमाल की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंचे दो कैदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले के दो आरोपियों द्वारा जेल में मच्छरदानी का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। यह आवेदन आरोपी गौतम नवलखा व सागर गोरखे ने दायर किया था। इन दोनों आरोपियों को फिलहाल नई मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है। इससे पहले जेल अधिकारियों ने इन दोनों आरोपियों के पास से मच्छरदानी को ले लिया था। जेल अधिकारियों के मुताबिक आरोपी मच्छरदानी का इस्तेमाल अपना गला घोटने के लिए कर सकते है। जेल अधिकारियों के इस रुख के बाद दोनों ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। मामले से जुड़े दोनों पक्षोंको सुनने के बाद न्यायाधीश राजेश कटारिया ने दोनों आरोपियों के आवेदन को खारिज कर दिया किंतु उन्हें जेल में मच्छरदानी बजाय मच्छरों को भगाने के लिए धूप व क्रिम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। 

 

Created On :   8 July 2022 7:37 PM IST

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