केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी!

The Union Cabinet has approved the Model Tenancy Act for use by the States/Union Territories!
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी!
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी!

डिजिटल डेस्क | मंत्रिमण्‍डल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी| प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

Created On :   3 Jun 2021 12:52 PM IST

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