New Delhi News: वाहनों की गति मापने के लिए केंद्र ने अधिसूचित किए रडार उपकरण के नियम

- 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम
- वाहनों की गति मापने के लिए अधिसूचित
- केंद्र ने अधिसूचित किए रडार उपकरण के नियम
New Delhi News. केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फिक्रमंद है। इसको ध्यान में रखते हुए यातायात परिचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 01 जुलाई 2025 से लागू होंगे जिससे उद्योगों और प्रवर्तन एजेंसियों को प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इन नियमों के अनुसार सभी रडार-आधारित गति मापक उपकरण विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उपकरण सही और कानूनी रूप से नियमानुसार हैं जिससे पारदर्शिता, जनता में विश्वास और नियमों का पालन करने में ईमानदारी बढ़ेगी। सत्यापित रडार सिस्टम वाहनों की गति की निगरानी, दुर्घटना की रोकथाम और सड़क पर हुई टूट-फूट को कम करने जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इन नियमों का प्रारूप अंतरराष्ट्रीय मानक ओआईएमएल आर 91 पर आधारित तकनीकी इनपुट वाली समिति द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर, यह पहल यातायात प्रबंधन में डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम देश में एक सुरक्षित और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान करते हैं।
Created On :   18 April 2025 4:48 PM IST