धर्म परिवर्तन का दबाव देने वाले को सजा

Punishment for those who pressurize conversion
धर्म परिवर्तन का दबाव देने वाले को सजा
सिवनी धर्म परिवर्तन का दबाव देने वाले को सजा

डिजिटल डेस्क, सिवनी। कोर्ट ने बलात्कार कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा दी है। मामला बरघाट क्षेत्र में एक साल पहले का है। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत खमरिया का रहने वाले आरोपी रिजवान खान (१९) ने बरघाट की एक नाबालिग लड़की को बहला फु सलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर नागपुर ले गया। यहां पर उसके साथ ज्यादती की और शराब पीकर मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया।  घटना की जानकार पर बरघाट पुलिस ने 13 मार्च को नागपुर  से पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया।रिपोर्ट दर्ज कर अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायालय में पेश किया।  जिला अभियोजन अधिकारी दीपा ठाकुर ने कोर्ट में  साक्ष्य पेश किए।कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी रिजवान खान को 20 वर्ष एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

Created On :   27 July 2022 6:49 PM IST

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