ज्यादती के आरोपी को सजा
डिजिटल डेस्क, सिवनी। कोर्ट ने ज्यादती के मामले में आरोपी को दस साल की सजा का फैसला सुनाया। मामला कान्हींवाड़ा में चार साल पहले का है। १६ मई २०१८ को आरोपी अंकित सिंगौर ने नाबालिग को डरा धमकाकर नागपुर ले गया और किराए के कमरे में रखकर उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर ज्यादती करते रहा। कान्हींवाड़ा पुलिस ने शिकायत मिलते ही 7 जून को पीडि़ता को नागपुर से दस्तयाब किया और आरोपी और उसके सहयोगी पर मामला दर्ज किया।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) न्यायालय में प्रस्तुत किया।जिला अभियोजन अधिकारी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए कोर्ट ने गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी अंकित सिंगौर को धारा 366 में 3 वर्ष का सश्रम करावास ,धारा 5 सहपठित 6 लैगिंक अपराधो से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष और अर्थदण्ड से दण्डित किया।आरोपी के सहयोगी को दोषमुक्त किया।
Created On :   23 July 2022 5:18 PM IST