आरटीआई के मामले में पद का दुरूपयोग, आयुक्त ने पूर्व सीईओ हरेन्द्र नारायण को लगाई फटकार

Misuse of office in RTI case, Commissioner reprimands former CEO Harendra Narayan
आरटीआई के मामले में पद का दुरूपयोग, आयुक्त ने पूर्व सीईओ हरेन्द्र नारायण को लगाई फटकार
कड़ी कार्यवाही की चेतावनी आरटीआई के मामले में पद का दुरूपयोग, आयुक्त ने पूर्व सीईओ हरेन्द्र नारायण को लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, सतना। राज्य सूचना आयुक्त के पीठासीन राहुल सिंह ने जिला पंचायत सतना के तत्कालीन सीईओ हरेन्द्र नारायण को आरटीआई के एक मामले में पद का दुरूपयोग किए जाने पर न सिर्फ फटकार लगाया है अपितु उनके खिलाफ परिनिंदा पारित करते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति के लिए उन्हें कड़ी कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी है। हासिल जानकारी के अनुसार तीन दिन पहले राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अपीलार्थी प्रकाश सिंह पप्पू बनाम विप्लव सिंह परिहार लोक सूचना अधिकारी एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत त्यौंधरा क्रमांक-2 के मामले की वर्चुअली सुनवाई 3 दिन पहले 25 अप्रैल को की गई थी। सुनवाई के उपरांत राज्य सूचना आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि जिला पंचायत सतना के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेन्द्र नारायण ने उक्त मामले में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत त्यौंधरा क्रमांक-2 के खिलाफ विधि विरूद्ध जाकर पेनाल्टी लगाई थी, जो कि पूर्णत: अवैध एवं अनुचित है। हरेन्द्र नाराणण के इस कृत्य के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त के पीठासीन राहुल सिंह ने अपने संबंधित आदेश में परिनिंदा पारित करते हुए उन्हें आगाह किया है कि आरटीआई के मामलों में भविष्य में विधि सम्मत कार्यवाही ही करें अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बिना शुल्क 817 पन्नों की जानकारी देने के बाद भी पंचायत सचिव पर लागाया था अर्थदंड

बताया गया है, कि अपीलार्थी को ग्राम पंचायत त्यौंधरा क्रमांक-2 के सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ हरेन्द्र नारायण द्वारा बिना आवेदन के ही 817 पन्नों की निशुल्क जानकारी दिलावाई गई थी। जबकि ऐसी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के बाद ही नियमानुसार दी जानी चाहिए। बावजूद इसके संबंधित द्वारा पूरी जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत किए जाने पर जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ हरेन्द्र नारायण के द्वारा उक्त पंचायत के सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी पर आरटीआई का उल्लंघन किए जाने का दोषी मानते हुए उसके ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया था, जिसे राज्य सूचना आयुक्त के पीठासीन राहुल सिंह ने 25 अप्रैल की सुनवाई में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर सतना के तत्कालीन सीईओ हरेन्द्र नारायण के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है।
 

Created On :   29 April 2022 9:56 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story