बैंक प्रबंधक समेत 4 जालसाजों को 10 साल की जेल , इंदिरा आवास की राशि हड़पने का मामला

Fraud in pradhanmantri aawas yojna, four accused ten year jail
बैंक प्रबंधक समेत 4 जालसाजों को 10 साल की जेल , इंदिरा आवास की राशि हड़पने का मामला
बैंक प्रबंधक समेत 4 जालसाजों को 10 साल की जेल , इंदिरा आवास की राशि हड़पने का मामला

डिजिटल डेस्क, सतना। इंदिरा आवास योजना में फर्जीवाड़ा कर हितग्राहियों की राशिा डकार जाने वाले बैंक मैनेजर एवं उसके सहयोगियों को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है । इस संबंध में अताया गया है कि  इंदिरा आवास स्वीकृत कराकर फर्जीवाड़े से राशि हड़प जाने के एक मामले में नागौद के प्रथम अपर सत्र अदालत ने तत्कालीन शारदा ग्रामीण बैंक नागौद के शाखा प्रबंधक समेत 4 को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

ये है मामला

फरियादी सुक्खा चर्मकार ग्राम पंचायत रेरुआ खुर्द नागौद का निवासी था। वर्ष 2008 में सरपंच नंदीलाल, पंच संतोष और सचिव रामरूप ने फर्जी अंगूठा लगाकर फरियादी के नाम इंद्रा आवास स्वीकृत कराया। इसके बाद आरोपियों ने शारदा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक से मिलकर 17 हजार 5 सौ के दो चेक सुक्खा के नाम से भरे और स्वयं फर्जी अंगूठा लगाकर राशि आहरित कर ली। आरोपियों ने साठगांठ कर शासन को क्षति पहुंचाई। रिपोर्ट पर नागौद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। 

साबित हुई जालसाजी

अदालत ने जालसाजी साबित पाए जाने पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक विनोद कुमार त्रिपाठी पिता शंभू प्रसाद निवासी हरदुआ मोहल्ला को भादवि की धारा 409, 120बी में 10 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना, नंदीलाल लोधी पिता मरदाई लोधी निवासी ग्राम सलैया कोठार, संतोष कुमार द्विवेदी पुत्र शीतल प्रसाद निवासी बरकोनिया माफी और रामरूप बागरी पिता मिजाजी निवासी रेरुआ खुर्द को भादवि की धारा 409, 467, 468 और 471 का अपराध करने पर 10 साल जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

Created On :   10 Aug 2019 8:34 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story