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वाहन चालकों को माननी होगी गाइड लाइन
डिजिटल डेस्क,शहडोल। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करना होगा। यातायात पुलिस ने रविवार को स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश के 17 बिन्दुओं से अवगत कराते हुए उनके पालन की समझाइश दी। गौरतलब है कि स्कूली वाहनों द्वारा किए जा रहे नियमों के खिलवाड़ और मनमानी को लेकर दैनिक भास्कर ने 17 जुलाई को प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था। जिसमें प्रशासन का ध्यान दिलाया गया था कि नियमों का विपरीत चल रहे वाहनों द्वारा चेकिंग के दौरान बच्चों को बीच में ही उतार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 30 जुलाई को पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात पुलिस द्वारा शहर के विद्यालयों गुड शेफर्ड कन्वेंट स्कूल, सतगुरु पब्लिक स्कूल, सेंट एलआइसि, सेंट्रल एकेडमी, ज्ञानोदय, महर्षि, केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य स्कूल के छात्र-छात्राओं को स्कूल लाने ले जाने वाले वाहन चालकों की बैठक ली गई। डीएसपी यातायात अखिलेश तिवारी एवं सूबेदार प्रियंका शर्मा ने बैठक में मौजूद 60 वाहन चालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने अवगत कराया। सभी ने सहमति जताई कि वे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसका अक्षरश: पालन करेंगे।
Created On :   1 Aug 2022 3:54 PM IST