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प्राणघातक हमले की घटना में आरोपीगणों को न्यायालय ने सुनाई सजा
डिजिटस डेस्क, पन्ना। साढे तीन वर्ष पूर्व दिनांक २७ मार्च २०१९ को पन्ना शहर के बेनीसागर मोहल्ला स्थित तालाब के समीप नन्हें दिवाला के समीप प्राणघातक हमले की घटना के मामले में न्यायालय प्रधान एवं सत्र जिला न्यायाधीश कुमारी भावना साधौ द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों मोहित मिश्रा उर्फ महेन्द्र मिश्रा तनय शंकर प्रसाद मिश्रा उम्र २३ वर्ष निवासी आगरा मोहल्ला, रिजवान राइन पिता रज्जब राइन उम्र २४ वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला को आईपीसी की धारा ३०७ के अंतर्गत ०५-०५ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १०००-१००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण में आहत सुजीत महदेले तनय संतोष महदेले उम्र ३१ वर्ष एवं विक्रम महदेले तनय संतोष महदेले उम्र ३० वर्ष दोनों निवासी छाया स्टूडियों के पास बेनीसागर मोहल्ला को साधारण उपहति कारित करने पर अभियुक्त मोहित मिश्रा तथा रिजवान राइन को धारा ३२३ दो काउण्ट के अंतर्गत ०६-०६ माह के सश्रम कारावास एवं ५००-५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की। जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन घटना को लेकर बताया कि दिनंाक 21 मार्च २०१९ को दोपहर लगभग 03:30 बजे के करीब बेनीसागर तालाब के नीचे दिवाला के सामने बेनीसागर मोहल्ला में आरोपी मोहित उर्फ महेन्द्र एवं रिजवान ने आहत शुभम से वाद-विवाद होने पर एक राय होकर लोहे के पाइप से मारा। जिससे आहत शुभम के सिर के नाजुक जगह पर प्राणघातक चोटें आईं तथा उन्हे बचाने आये आहत सुजीत और विक्रम की भी मारपीट आरोपीगण ने की। आहत की चोटें गम्भीर प्रकृति की होने से उसे पन्ना जिला चिकित्सालय से उच्च स्थान पर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया। जिस पर आहत का इलाज ऐपेक्स हॉस्पिटल जबलपुर में वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. सुबोध दरवारी द्वारा किया गया। आहत की चोटें गम्भीर होने से वह कई दिनों तक जबलपुर में इलाजरत रहा। जब आहत शुभम को जिला चिकित्सालय पन्ना लाया गया वहां पर पुलिस थाना कोतवाली पन्ना में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक. 210, 2019 में लेख की गई और विवेचना उपरान्त चालान न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये आरोपीगणों को दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   1 Sept 2022 4:11 PM IST