झटका: अदालत ने आव्हाड के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से किया इनकार

अदालत ने आव्हाड के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से किया इनकार
  • एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा झटका
  • कोर्ट ने कहा - हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते
  • आव्हाड के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने में इनकार कर दिया है। आव्हाड ने अपनी याचिका में शिकायतकर्ता ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) के सहायक आयुक्त महेश आहेर की सहमति का हवाला दिया था।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम सी.चांडक की पीठ के समक्ष जितेंद्र आव्हाड की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी एफआईआर को रद्द करने की सहमति कैसे दे सकता है? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते है। अदालत ने आव्हाड के वकील की उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द की दलील को अस्वीकर कर दिया। टीएमसी के अतिक्रमण और बेदखली विभाग में सहायक आयुक्त महेश आहेर ने पिछले साल 15 फरवरी आव्हाड के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, हमला और हत्या के प्रयास की शिकायत की थी।

इस मामले में आव्हाड की आहेर को धमकी और हमले का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज की गयी थी। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर आहेर द्वारा आव्हाड की बेटी और दामाद को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके जवाब में आव्हाड और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर आहेर पर हमला किया था। इस मामले में आव्हाड को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत दे दी गई थी।

डोंबिवली एमआईडीसी की कंपनी में आग, जनहानि नहीं : डोंबिवली औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) में बीस दिनों में दूसरी बड़ी आग लगी है। बुधवार सबेरे फेज-2 की इंडो अमाइन्स कंपनी में आग लग गई। इसके पास ही अभिनव स्कूल है, इसके अलावा कई निवासी इमारतें हैं। जिससे अफरा-तफरी मच गई थी। हालांकि सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। इंडो अमाइंस विभिन्न क्षेत्रों में लगनेवाले केमिकल का निर्माण करती है। इसके पहले 23 मई को अमुदान केमिकल कंपनी में आग लगी थी। जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी।


Created On :   12 Jun 2024 7:19 PM IST

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