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Nagpur News: खुद ही नियम तोड़ रहा प्रशासन, बगैर अनुमति लगे हैं शहर में होर्डिंग्स
- स्वच्छता दौड़ में रोड़ा बन रहे शहर में लगे होर्डिग्स
- अधिकारी कर्मचारियों पर मढ़ ठीकरा
- हाईकोर्ट के निर्देशों की हो रही अवहेलना
Nagpur News महानगरपालिका प्रशासन से शहर के प्रमुख रास्तों, फुटपाथ और चाैराहों पर बगैर अनुमति के लगनेवाले होर्डिग्स और बैनरों को हटाया जाता है। बगैर अनुमति के निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं होने के साथ ही शहर के विद्रूपीकरण को लेकर कार्रवाई की जाती है। मनपा के कर विभाग और जोन कार्यालयों से अवैध बैनर और होर्डिग्स को हटाने की प्रतिदिन कार्यवाही होती है, लेकिन रविवार को आयोजित स्वच्छता दौड़ के लिए खुद मनपा प्रशासन से ही बगैर अनुमति के होर्डिग्स को सिग्नल और चौराहों पर लगा दिया गया। जीपीओ चौक, लॉ कालेज चौक समेत कई स्थानों पर बगैर अनुमति के मनपा के बोर्ड नियमों को धता बता रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि कर्मचारियों की ओर से गलती से चौराहों पर होर्डिग्स को लगाया गया है।
सिविल लाइन्स में होर्डिग्स की भरमार : महानगरपालिका की ओर से स्वच्छता_संस्कार संकल्पना पर आधारित स्वच्छता ही सेवा अभियान में रविवार को स्वच्छता दौड़ आयोजित की गई है। इस दौड़ के लिए शहर भर में मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। बावजूद इसके नागरिकों को जानकारी देने के लिए लॉ कालेज चौक, जीपीओ चौक पर होर्डिग्स को देखा जा सकता है। खास यह है कि हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जनहित याचिका पर मनपा और जिला प्रशासन को निर्देश दिया हुआ है। इन निर्देशों के मुताबिक अवैध होर्डिग्स और बैनरों से राजस्व नुकसान के साथ ही शहर का विद्रूपीकरण होता है। ऐसे में मनपा प्रशासन से होर्डिग्स को हटाकर कड़ी कार्रवाई करने की ताकिद भी दी गई है, लेकिन मनपा से ही हाईकोर्ट के निर्देश और प्रशासन के नियमों का उल्ल्ंघन होने पर कार्रवाई कौन करेगा।
दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार : महानगरपालिका के कर विभाग को दंडात्मक कार्रवाई को लेकर अधिकार दिया गया है। बगैर अनुमति के शहर के प्रमुख चौराहे, रास्ते किनारे, फुटपाथ और स्थानों पर अवैध होर्डिग्स को हटाने को लेकर जोन स्तर पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी व्यक्ति अथवा संस्था से बार-बार होर्डिग्स को लगाने पर महाराष्ट्र नगररचना योजना और विकास अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। दंडात्मक कार्रवाई के बाद भी प्रतिबंध नहीं लगने पर पुलिस में एफआईआर का भी नियम होता है, लेकिन मनपा के कर विभाग से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कर्मचारियों की अनदेखी : स्वच्छता दौड़ के लिए रविनगर और परिसर के जॉगर्स पार्क में होर्डिग्स को लगाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों की ओर से लॉ कालेज और जीपीओ चौक पर होर्डिग्स को लगाया गया था। इस मामले में जानकारी मिलते ही तत्काल होर्डिग्स को हटा दिया गया है। होर्डिग्स के लिए विज्ञापन विभाग से अनुमति ली गई है। -डॉ पीयूष आंबुलकर, क्रीड़ा अधिकारी, मनपा
Created On :   21 Sept 2024 5:55 PM IST