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मांग: राज्यभर में बिना आरटीई की मान्यता के चल रहे स्कूलों की हो जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में कितने निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) की मान्यता के बिना चल रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार आयोग ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आयोग ने शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) को पत्र भेजा है और राज्य के 5 विभागीय शिक्षा उपनिदेशक के तहत आने वाले 28 महानगरपालिका क्षेत्रों और 34 जिला परिषदों में आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों की जानकारी मांगी है।
दंड के साथ रोजाना 10 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान : दरअसल, इससे पहले आरटीई के तहत जानकारी सामने आई थी कि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 218 स्कूल आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे हैं। हालांकि आरटीई की मान्यता और उनका नवीनीकरण जरूरी होता है, लेकिन इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधित जांच की जाती है। साथ ही स्कूलों को अपने बही खाते की भी जानकारी देनी पड़ती है। इसीलिए निजी स्कूल आरटीई की मान्यता लेने और उनके नवीनीकरण में आनाकानी करते हैं, लेकिन आरटीई की मान्यता के बिना स्कूल नहीं चलाए जा सकते। ऐसा होने पर स्कूलों पर एक लाख रुपए दंड के साथ रोजाना 10 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन सख्त नियमों के बावजूद स्कूल आरटीई की मान्यता नहीं ले रहे हैं।
स्कूलों की सूची तैयार कर कार्रवाई जरूरी : आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों को लेकर महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ के नितीन दलवी ने बाल अधिकार आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने राज्यभर के ऐसे स्कूलों की जांच करने के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए बिना आरटीई की मान्यता के चल रहे स्कूलों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। आयोग ने आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के बाद रिपोर्ट भी सौंपने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता नितीन दलवी ने कहा कि लगातार शिकायत के बावजूद आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालात तभी बदलेंगे जब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
Created On :   4 Nov 2023 1:23 PM GMT