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फटकार: बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, पुलिस चालान फाड़ने में व्यस्त, और लोग खुलेआम तोड़ रहे नियम
- विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने लगाई फटकार
- अदालत ने कहा-यातायात पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनी है
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दाभा रिंग रोड, जगदीश नगर, गोरेवाड़ा रिंग रोड की समस्याओं को लेकर सुरक्षात्मक कदम उठाने की मांग की गई है। मामले पर बुधवार हुई सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा, एक आेर शहर के नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है, वही दूसरी ओर पुलिस केवल मूकर्दशक बनी है। कोर्ट ने विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने के मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को सिर्फ चालान फाड़ने और जुर्माना वसूल करने में ही दिलचस्पी है। इसलिए अगली सुनवाई में डीसीपी ट्रैफिक को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए जाते हैं।
जनहित याचिका में यह मांग : एड. सुंदीप बदाना ने यह जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में यातायात पुलिस विभाग ने कोर्ट को बताया कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए दाभा मार्ग का अवलोकन किया गया। मार्ग पर 6 जगह का चुनाव करते हुए अब तक 4 जहग पर स्पीड ब्रेकर लगाये गये हैं। याचिकाकर्ता ने भी समस्याओं पर नासुप्र को सुझाव देने की अनुमति मिलने की मांग की थी। इस पर कोर्ट नासुप्र को याचिकाकर्ता के सुझाव पर भी विचार करने के निर्देश दिये थे।
अगले सप्ताह फिर सुनवाई : मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। तब एड. संुदीप बदाना ने एक पुर्सिस दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि रास्ते पर लगाये गए स्पीड ब्रेकर (रम्बल स्ट्रीट) नियमानुसार नहीं है। इस रम्बल स्ट्रीट से किसी भी तरह से वाहनों की गति धीमी नहीं हुई है। इसलिए कोर्ट ने विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने माना कि कहीं न कहीं विपरीत दिशा से वाहनों का आना भी एक्सीडेंट का कारण होता है। इस मामले में कोर्ट ने अब अगले सप्ताह सुनवाई रखी है।
Created On :   8 Feb 2024 5:25 AM GMT