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बॉम्बे हाईकोर्ट: 24 चेन स्नेचिंग के मामलों में मकोका के एक आरोपी को मिली अदालत से जमानत
- स्नेचिंग के मामले में मकोका के आरोपी को जमानत मिली
- आरोपी 3 साल से जेल में था बंद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 चेन स्नैचिंग के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत बुक आरोपी दीपक माली को जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोपी पर आरोप भी अभी तक तय नहीं किए गए हैं।
न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकलपीठ के समक्ष वकील सना रईस खान की ओर से दायर दीपक माली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि आरोपी दीपक माली 5 जून 2021 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ 13 अगस्त 2021 को चेन-स्नेचिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
आरोप पत्र के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा जांच के लिए 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसमें काफी समय लगने की संभावना है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की विशिष्ट दलील पर विचार किया कि आवेदक के खिलाफ कठोर मकोका लगाया गया है। अधिनियम की धारा 21 (4) की कठोरता तत्काल मामले में लागू होगी, क्योंकि उसके खिलाफ लगभग 24 मामले हैं।
पीठ ने कहा कि मकोका के प्रावधान लागू किए गए हैं, सभी अपराध चेन-स्नेचिंग के हैं। इसलिए प्राथमिक दृष्टि से अधिनियम की धारा 21(4) की कठोरता लागू नहीं होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर पुणे के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में चेन-स्नैचिंग के 24 मामले दर्ज हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह पुणे में नहीं रहेगा और अहमदनगर में स्थानांतरित हो जाएगा। ऐसे में पीठ ने याचिकाकर्ता के 50 हजार रुपए की जमानत पर जमानत दे दी। चेन-स्नैचिंग की तत्काल घटना 27 मई 2021 को हुई और उसके बाद आवेदक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्हें 5 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं।
Created On :   17 April 2024 9:28 PM IST