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हाईकोर्ट: 26 सप्ताह की गर्भवती को बिना ऑपरेशन दवा से गर्भपात करना मुश्किल
- कोल्हापुर के सरकारी डॉक्टर दिग्विजय अभय पाटील को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत
- युवती की इच्छा के विरुद्ध और अवैध रूप से गर्भपात के आरोप में डॉक्टर की हुई थी गिरफ्तारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 26 सप्ताह की गर्भवती को बिना ऑपरेशन के दवा से गर्भपात करना मुश्किल है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि पुलिस को सरकारी चिकित्सा अधिकारी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ.दिग्विजय अभय पाटील के खिलाफ गर्भपात कराने के पुलिस को सबूत नहीं मिले। अदालत ने इस मामले में डाॅ.पाटील को जमानत दे दी। उन पर युवती के इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से गर्भपात कराने का आरोप था. कागल पुलिस ने इस साल 13 अक्टूबर को पाटील को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति एम.एम.साथये की अवकाश कालीन एकल पीठ के समक्ष गुरुवार को डाॅ.दिग्विजय पाटील की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धैर्यशील नलावडे ने दलील दी कि जिस राधानगरी ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डा.पाटिल द्वारा अवैध गर्भपात कराने का आरोप है, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर समय अस्पताल में नर्स और वार्ड ब्वाय मौजूद रहते हैं। युवती ने अपने बयान में 26 सप्ताह की गर्भवती होने और दवा के जरिए गर्भपात कराए जाने की बात कही थी। जबकि 24 सप्ताह अधिक गर्भवती महिला को अदालत की अनुमति के बाद ही ऑपरेशन से ही गर्भपात संभव है। याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसे जमानत दी जानी चाहिए. सरकारी वकील योगेश दाप्ते ने पाटील की जमानत का विरोध किया और सफाईकर्मी राजू चव्हाण के बयान का हवाला दिया। इस मामले में चव्हाण भी गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति साथये ने पाया कि पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज, गवाह और कागजात के रूप में सबूत नहीं मिले। पुलिस ने युवती की शिकायत पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत स्वीकार की जाती है। एक युवती ने पति और सास समेत ससुराल वालों पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से राधानगरी ग्रामीण अस्पताल में पाटील के जरिए दवा दिला कर गर्भपात कराया। एक युवती ने कोल्हापुर के कागल पुलिस स्टेशन में कोल्हापुर के राधानगरी ग्रामीण अस्पताल में डाॅ.पाटील, अपने पति और सास समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता के पति मुख्तार जमादार, सास यास्मीन, देवर राहील, मुख्तार के चाचा अजीम और डाॅ.पाटील समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था।
Created On :   16 Nov 2023 9:07 PM IST