बयानबाजी: सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने में फैसला लेने के लिए नहीं कहा: नार्वेकर

सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने में फैसला लेने के लिए नहीं कहा: नार्वेकर
  • विधायकों की अयोग्यता मामले में बोले विधानसभा अध्यक्ष
  • विपक्ष के आरोपों का संज्ञान नहीं लेता हूं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (शिंदे) के बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में कार्यवाही में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर हमलावर है। इस पर शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं विपक्ष के आरोपों का संज्ञान नहीं लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी सलाह लेने के बाद मैं उचित कार्यवाही करूंगा। बतौर विधानसभा अध्यक्ष विधान मंडल की सार्वभौमिकता बरकार रखना मेरी पहली जवाबदेही है। इसलिए मैं विधान मंडल की सार्वभौमिकता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने दूंगा। नार्वेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दो महीने के भीतर मुझे फैसला लेने का आदेश नहीं दिया है। मामले में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही के नाम पर नाटक न करें।

गैर-कानूनी सरकार को बचा रहे: राऊत

शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राऊत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष का कान ऐंठा है। विधानसभा अध्यक्ष राज्य की गैर-कानूनी सरकार को बचा रहे हैं। जिस तरह से किसी खूनी को संरक्षण देने के लिए आश्रय दिया जाता है, उसी तरह का आश्रय सरकार को विधानसभा अध्यक्ष दे रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता: नार्वेकर

जवाब में नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा का अध्यक्ष पद किसी दल का नहीं होता है। यह एक संवैधानिक पद है। उन्हें (राऊत) विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करना उचित लग रहा है तो उसके लिए मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं।

Created On :   14 Oct 2023 8:01 PM IST

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